उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर (PG) और पीएचडी / व्यावसायिक कोर्स तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इससे बच्चों का विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति कम होती है और शिक्षा को बढ़ावा मिलता है।
👥 पात्रता मानदंड
पिता/अभिभावक का छ.ग. श्रम विभाग में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है।आवेदन तिथि से पिछले 1 वर्ष में कम‑से‑कम 90 दिन श्रमिक के रूप में कार्य किया हो। लाभार्थी कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर या PhD तक किसी भी कक्षा में पढ़ रहा हो।वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए (कुछ स्रोतों के अनुसार यह शर्त है)। एक परिवार के अधिक से अधिक दो बच्चों को ही छात्रवृत्ति का लाभ मिलता है। न्यूनतम ग्रेड की आवश्यकता नहीं है—उत्तीर्ण होना पर्याप्त है। यदि कोई छात्र मेडिकल, इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी/ व्यावसायिक कोर्स में प्रवेश लेकर पढ़ाई छोड़ता है, तो पहले साल के बाद छात्रवृत्ति राशि वापस करनी होगी।
छात्रवृत्ति राशि (वार्षिक, एकमुश्त)
कक्षा/पाठ्यक्रम छात्र (₹) छात्रा (₹)कक्षा 1–5 1,000 1,500
कक्षा 6–8 1,500 2,000
कक्षा 9–1 , – 2,000 3,000
स्नातक / डिप्लोमा / ITI आदि
3,000 4,000स्नातकोत्तर (MA, MSc, MCom आदि) 5,000 6,000व्यावसायिक / PhD / शोधकार्य 8,000 10,000छात्राओं को अतिरिक्त राशि दी जाती है ताकि उनकी शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन मिले।
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन आवेदन: आधिकारिक वेबसाइट (जैसे shramevjayate.cg.gov.in) के माध्यम से सीधे आवेदन करें। पात्र श्रमिक अपने श्रम कार्ड नंबर और जिला चुनकर, योजना चुनकर फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन: निकटतम श्रम कार्यालय, अन्य च्वाइस सेंटर या CSC के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क: स्वयं आवेदन करने पर निःशुल्क; लेकिन ऑनलाइन सेंटर की सहायता से फॉर्म भरवाने पर मामूली शुल्क हो सकता है (~₹30 CSC शुल्क)।
आवश्यक दस्तावेज:श्रमिक पंजीकरण कार्ड की स्कैन प्रतिबैंक पासबुक की स्कैन प्रति (जो श्रमिक के नाम पर हो)विद्यार्थी का आधार कार्डप्राचार्य द्वारा जारी प्रवेश प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप में जिसमें तारीख और क्रमांक सहित प्रवेश वर्ष अंकित हो)पिछली कक्षा की मार्कशीट / उत्तीर्ण अंकतालिकास्व-घोषणा / नियोजन प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)