कोरबा। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा कुणाल दुदावत ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत बड़ी कार्रवाई की है। जारी आदेश के अनुसार शांति नगर बल्गी, थाना बांकीमोंगरा निवासी नवीन कश्यप (31 वर्ष) को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
24 घंटे के भीतर जिला छोड़ने का आदेश
जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश में निर्देशित किया गया है कि नवीन कश्यप 24 घंटे के भीतर कोरबा जिला छोड़ दें। साथ ही उन्हें कोरबा सहित समीपवर्ती जिलों — बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही — की सीमाओं में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है।
1 वर्ष तक रहेगा प्रभावी आदेश
यह आदेश एक वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा। आदेश अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति बिना वैधानिक पूर्व अनुमति के प्रतिबंधित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 5 के तहत कार्रवाई
प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत की गई है। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि किसी व्यक्ति की गतिविधियां सार्वजनिक शांति एवं कानून-व्यवस्था के लिए खतरा मानी जाएं, तो उसे निर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर किया जा सकता है।
🔎 प्रशासन सख्त, अपराधियों पर कड़ी नजर
जिले में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने एवं असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रशासन लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहा है। जिला बदर की यह कार्रवाई इसी कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है।
कोरबा में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई: नवीन कश्यप 1 वर्ष के लिए जिला बदर, 24 घंटे में छोड़ना होगा जिला











