शराब, राजनीति और लापरवाही—शिकायत सही पाई गई, शिक्षक निलंबित

कोरबा। शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने आदेश जारी करते हुए शिक्षक भानु यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कटघोरा निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।भानु यादव, जो शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दुरपा (वि.ख. कटघोरा) में एल.बी. शिक्षक के पद पर पदस्थ थे, के खिलाफ नगर निगम कोरबा की वार्ड क्रमांक 61 की पार्षद श्रीमती भानुमति जायसवाल ने श्रम उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री को लिखित शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि भानु यादव ने शराब के नशे में भाजपा पार्षदों को गाली-गलौज की, नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव प्रभारी बनकर सक्रिय राजनीति की, विद्यालय की उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करने के बाद विद्यालय से बाहर रहते हैं तथा अध्यापन कार्य में लापरवाही करते हैं।इन आरोपों की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी कटघोरा द्वारा की गई, जिसमें शिकायतें सही पाई गईं। इसके आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा ने भानु यादव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव संयुक्त संचालक शिक्षा, बिलासपुर को भेजा था। भानु यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन उनका 03 जुलाई 2025 को दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।इसके अतिरिक्त, प्रधान पाठक के बयानों में विरोधाभास पाए जाने पर उन्हें भी कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिसका जवाब 08 जुलाई 2025 को प्रस्तुत किया गया। इन सभी तथ्यों और जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद भानु यादव के विरुद्ध लगे आरोपों की पुष्टि हुई।शिक्षा विभाग ने माना कि भानु यादव का यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 23 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। इस आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।