60 किमी नियम के बावजूद 30 किमी पर दो टोल प्लाजा! बिलासपुर नेशनल हाईवे पर उठे सवाल

60 किमी नियम के बावजूद 30 किमी पर दो टोल प्लाजा! बिलासपुर नेशनल हाईवे पर उठे सवाल


कोरबा/बिलासपुर। बिलासपुर नेशनल हाईवे पर स्थित मदनपुर टोल प्लाजा और लिम्हा टोल प्लाजा के बीच मात्र लगभग 30 किलोमीटर की दूरी होने से वाहन चालकों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है। सामान्य नियम के अनुसार दो टोल प्लाजा के बीच न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन यहां आधी दूरी पर ही दूसरा टोल वसूली कर रहा है।
टोल प्लाजा संबंधी प्रावधान National Highways Authority of India (NHAI) एवं Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) द्वारा निर्धारित किए गए हैं। National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में दो टोल प्लाजा के बीच 60 किमी की दूरी अनिवार्य मानी जाती है।
क्या है नियम?
दो टोल प्लाजा के बीच न्यूनतम 60 किमी दूरी होनी चाहिए।
विशेष परियोजना, बाईपास, बड़े पुल या तकनीकी कारणों में छूट दी जा सकती है।
नगर सीमा के 10 किमी दायरे में टोल लगाने पर स्थानीय लोगों को राहत का प्रावधान है।
वाहन चालकों में असंतोष
स्थानीय वाहन चालकों का कहना है कि 30 किमी की दूरी पर दो टोल होने से आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। रोजाना आवागमन करने वाले लोगों को दोहरी टोल राशि चुकानी पड़ रही है।
क्या कहते हैं अधिकारी?
इस संबंध में NHAI अधिकारियों से आधिकारिक प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया है। यदि यह दोनों टोल अलग-अलग परियोजनाओं के तहत स्वीकृत हैं, तो संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए।
संभावित सवाल
क्या दोनों टोल अलग-अलग परियोजनाओं के तहत स्वीकृत हैं?
क्या MoRTH से विशेष अनुमति ली गई है?
क्या स्थानीय निवासियों को छूट मिल रही है?