Centre Implements Four New Labour Codes: 29 पुराने श्रम कानून खत्म, देश में आज से लागू हुए नए लेबर रूल्स

Centre Implements Four New Labour Codes: 29 पुराने श्रम कानून खत्म, देश में आज से लागू हुए नए लेबर रूल्स

नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए चार नए लेबर कोड तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए। इन लेबर कोड्स के जरिए देश के 29 पुराने श्रम कानूनों को एकीकृत, सरल और आधुनिक बनाया गया है।

नए लागू किए गए चार लेबर कोड हैं—

वेतन संहिता 2019

औद्योगिक संबंध संहिता 2020

सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता 2020

श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने घोषणा की कि सभी चारों संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है और ये अब देशभर में लागू हो चुकी हैं।


“मोदी सरकार की गारंटी: हर मजदूर को सम्मान” – श्रम मंत्री

एक्स (Twitter) पर पोस्ट करते हुए श्रम मंत्री मांडविया ने बताया कि नए श्रम कानून लागू होने के बाद देश के करोड़ों श्रमिकों को कई प्रकार की गारंटी मिलेगी। इनमें शामिल हैं—

सभी श्रमिकों को समय पर न्यूनतम वेतन

युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी

महिलाओं को समान वेतन और सम्मान

40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा

निश्चित अवधि के कर्मचारियों को 1 साल बाद ग्रेच्युटी

40+ उम्र वाले श्रमिकों के लिए फ्री वार्षिक हेल्थ चेकअप

ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन

खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए 100% हेल्थ सेफ्टी

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सामाजिक न्याय की गारंटी


कार्यबल कल्याण की दिशा में सबसे बड़ा सुधार

मांडविया ने कहा कि यह सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यबल कल्याण के लिए उठाया गया सबसे बड़ा कदम है।

उन्होंने कहा कि नए लेबर कोड—

श्रमिकों के हितों को मजबूत करेंगे,

उद्योगों को स्थिरता देंगे,

और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में गति प्रदान करेंगे।


श्रम मंत्रालय का बयान: भविष्य के लिए तैयार कार्यबल

श्रम मंत्रालय ने कहा कि नए कोड—

श्रम नियमन को आधुनिक बनाएंगे,

श्रमिकों के कल्याण को बढ़ाएंगे,

और उद्योगों को बदलते कार्य वातावरण की जरूरतों के अनुसार तैयार करेंगे।

इससे आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधारों को नई रफ्तार मिलेगी और देश में भविष्य-उन्मुख कार्यबल तैयार होगा।