बिलासपुर के हैवेंस पार्क होटल कांड में बड़ा फैसला: मैडी समेत 12 दोषियों को 7 साल की सजा

बिलासपुर के हैवेंस पार्क होटल कांड में बड़ा फैसला: मैडी समेत 12 दोषियों को 7 साल की सजा

बिलासपुर में बहुचर्चित हैवेंस पार्क होटल के सामने हुए संगठित मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने बड़ा और कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) लवकेश प्रताप सिंह की अदालत ने मुख्य आरोपी रितेश निखारे उर्फ मैडी सहित 12 अन्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
7 साल की सश्रम कारावास की सजा
अदालत ने रितेश निखारे उर्फ (मैडी) को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उसके साथ शामिल 12 अन्य आरोपियों को भी भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दंडित किया गया।
इन धाराओं में अपराध सिद्ध
न्यायालय ने सभी आरोपियों को IPC की धारा 307 (जान से मारने की कोशिश), धारा 147 (बलवा) सहित अन्य धाराओं में दोषी पाया।
दोषी ठहराए गए आरोपी
सजा पाने वालों में शामिल हैं:
सिद्धार्थ शर्मा
छोटू शर्मा
फरीद अहमद उर्फ सोनू खान
आयुष मराठा उर्फ बाबू एम
वरुण डिकेड शर्मा उर्फ प्रिंस शर्मा
काव्य गढ़वाल
रूपेश दुबे
आदित्य प्रकाश दुबे
सोनू माली उर्फ आशीष माली
मोहम्मद साबिर उर्फ रानू
विकास वैष्णव उर्फ बाबा राजू
विराज सिंह ध्रुव
गोलू विदेशी
क्या था पूरा मामला?
बिलासपुर में हैवेंस पार्क होटल के सामने आरोपियों ने एकजुट होकर मारपीट की और जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने मामले में चालान पेश किया, जिसके बाद सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी को दोषी करार दिया।