RTI कार्यकर्ता की शिकायत पर गुरुग्राम बीईओ की सहायक पर ₹25,000 जुर्माना, समय पर सूचना न देने का मामला

RTI कार्यकर्ता की शिकायत पर गुरुग्राम बीईओ की सहायक पर ₹25,000 जुर्माना, समय पर सूचना न देने का मामला

महेंद्रगढ़: महेंद्रगढ़। मालडा निवासी आरटीआई कार्यकर्ता सरोज यादव की शिकायत पर हरियाणा राज्य सूचना आयोग (SIC) ने गुरुग्राम ब्लॉक शिक्षा कार्यालय की सहायक अनीता चौहान पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत तय 30 दिन की समय सीमा में सूचना उपलब्ध न कराने पर की गई।सरोज यादव ने 26 अगस्त 2023 को आरटीआई दायर कर गुरुग्राम बीईओ कार्यालय में दर्ज शिकायतों की जांच रिपोर्ट और अंतिम कार्यवाही की जानकारी मांगी थी। सुनवाई में सामने आया कि विभाग ने सूचना आयोग का नोटिस मिलने के बाद ही जानकारी भेजी, जबकि निर्धारित समय सीमा काफी पहले बीत चुकी थी।आयोग ने कहा कि समय पर सूचना न देने से आरटीआई का उद्देश्य खत्म हो जाता है। जुर्माने की राशि माध्यमिक शिक्षा निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारी, गुरुग्राम द्वारा वसूल कर 31 अक्टूबर 2025 तक आयोग के खाते में जमा कराई जाएगी। निगरानी की जिम्मेदारी SIC के रजिस्ट्रार को सौंपी गई है।सरोज यादव ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक मजबूत हथियार है, और समय पर जानकारी देना अधिकारियों की कानूनी जिम्मेदारी है।कीवर्ड: RTI हरियाणा, गुरुग्राम बीईओ, सरोज यादव RTI, सूचना का अधिकार अधिनियम, RTI जुर्माना, हरियाणा राज्य सूचना आयोग