किसानों का धान बिकवाने से वंचित करने का मामला: पटवारी सस्पेंड, तहसीलदार पर गिरी गाज

किसानों का धान बिकवाने से वंचित करने का मामला: पटवारी सस्पेंड, तहसीलदार पर गिरी गाज

कोरबा।
धान खरीदी वर्ष 2025-26 के सुचारू संचालन हेतु शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत गिरदावरी में छूटे एवं त्रुटिवश दर्ज कृषकों के रकबा सुधार और ऑनलाइन मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में पटवारी हल्का नंबर 03, राजस्व निरीक्षक मंडल तिवरता, तहसील हरदीबाजार अंतर्गत ग्राम नोनबिर्रा, उड़ता एवं पूटा के कृषकों के रकबा की ऑनलाइन मैपिंग की गई थी।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पाली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह पाया गया कि संबंधित पटवारी श्रीमती कामिनी कारे द्वारा अनेक कृषकों का क्षेत्र निरीक्षण एवं सत्यापन नहीं किया गया, जिसके कारण प्रभावित किसान धान उपार्जन केंद्रों में अपना धान विक्रय नहीं कर पा रहे थे।
यह कृत्य शासन के निर्देशों की अवहेलना, कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक माना गया है। उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन एवं कदाचार की श्रेणी में पाते हुए कलेक्टर द्वारा पटवारी श्रीमती कामिनी कारे को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय पाली नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
वहीं इस पूरे प्रकरण में पर्यवेक्षण में लापरवाही पाए जाने पर तहसीलदार हरदीबाजार अभिजीत राजभानु को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।