मुंगेली में 9वीं की छात्रा से गैंगरेप का आरोप, नशीला इंजेक्शन लगाने की बात; दो आरोपी गिरफ्तार
मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले से नाबालिग छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। जरहागांव थाना क्षेत्र में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा ने दो युवकों पर मारपीट, धमकी देने, जबरन ले जाने और नशीला इंजेक्शन लगाने के बाद दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, घटना की शुरुआत 29 सितंबर की शाम हुई। छात्रा अपनी सहेली के घर से वापस लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में दो युवकों ने कथित तौर पर उसे रोक लिया।
आरोप है कि दोनों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा बेल्ट से पीटा। साथ ही घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने की बात भी शिकायत में कही गई है।
घटना के बाद डर के कारण छात्रा घर नहीं गई और बस से रतनपुर चली गई। अगले दिन घर लौटने के दौरान वह बरेला पहुंची।
दोबारा पकड़कर मकान में ले जाने का आरोप
शिकायत के मुताबिक, 30 सितंबर की शाम करीब 5 बजे दोनों आरोपी छात्रा को दोबारा मिले और कथित तौर पर उसे जबरन एक मकान में ले गए।
वहां छात्रा को पकड़कर नशीला इंजेक्शन लगाने का आरोप है। छात्रा के अनुसार, इंजेक्शन लगाने के बाद वह बेहोश हो गई।
होश आने के बाद उसने खुद को अस्त-व्यस्त हालत में पाया और शरीर में दर्द होने की बात बताई। पुलिस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इसी दौरान दोनों आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
घर पहुंचकर परिजनों को बताई घटना
किसी तरह छात्रा अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसकी बड़ी बहन उसे लेकर जरहागांव थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़िता का बयान और मेडिकल परीक्षण कराया तथा घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों की जांच शुरू की।
दोनों आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने मामले में साहिल यादव और प्रहलाद धुरी को आरोपी बनाया है। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।
पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार इसमें BNS की धारा 70(2), 65(1), 137(2), 351(3), 115(2), 296 और 3(5) का उल्लेख है।
CGTMN News की अपील
यह मामला नाबालिग से जुड़ा है, इसलिए कानून के अनुसार पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली कोई भी जानकारी साझा नहीं की जानी चाहिए। मामले में सामने आए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और जांच के निष्कर्षों से होगी।
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