CMPDI कॉलोनी में नियम तोड़कर बज रहा था DJ, मानिकपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
कोलाहल अधिनियम के तहत DJ संचालक पर कार्रवाई, उपकरणों के साथ पिकअप वाहन भी जब्त
कोरबा। गणेश विसर्जन एवं अन्य आयोजनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कोरबा पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। इसी कड़ी में मानिकपुर पुलिस सहायता केंद्र ने CMPDI कॉलोनी क्षेत्र में नियमों के विपरीत DJ बजाने के मामले में कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार, DJ संचालकों की पूर्व में बैठक लेकर उन्हें ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन, निर्धारित ध्वनि सीमा और समय-सीमा का पालन करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद CMPDI कॉलोनी में नियमों के विपरीत DJ संचालन पाए जाने पर नेम प्रकाश साहू, निवासी बाकीमोंगरा के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम की धारा 5 एवं 15 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।
DJ के साथ वाहन भी जब्त
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने DJ संचालन में इस्तेमाल किए जा रहे कई उपकरण जब्त किए। इनमें—
- 04 DJ बॉक्स
- 04 बेस बॉक्स
- 03 एम्प्लीफायर
- 02 स्टेबलाइजर
- 01 DJ मिक्सर
- 04 लाइट
- 04 माइक/अन्य DJ सामग्री
शामिल हैं।
इसके अलावा DJ उपकरणों के परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे TATA YODHA पिकअप वाहन क्रमांक CG-12-BF-9366 को भी पुलिस ने जब्त किया है।
पुलिस के मुताबिक जब्त DJ उपकरण एवं वाहन को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
समझाइश के बावजूद कार्रवाई
कोरबा पुलिस द्वारा DJ संचालकों को पहले ही नियमों का पालन करने की समझाइश दी जा चुकी थी। पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति तथा निर्धारित ध्वनि एवं समय-सीमा का उल्लंघन कर DJ या स्पीकर बॉक्स संचालित करने वालों के विरुद्ध आगे भी वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 तथा न्यायालयों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पालन को लेकर पुलिस द्वारा निगरानी की जा रही है।
कोरबा पुलिस की अपील
कोरबा पुलिस ने DJ संचालकों, वाहन मालिकों और आयोजन समितियों से अपील की है कि आयोजन से पहले आवश्यक अनुमति प्राप्त करें और निर्धारित ध्वनि सीमा एवं समय-सीमा का अनिवार्य रूप से पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
