जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में ड्राई डे, 4 सितंबर को शराब की सभी दुकानें रहेंगी बंद
रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए प्रदेशभर में शराब की बिक्री और परोसने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, शुष्क दिवस के दौरान देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, होटल-बार, रेस्टोरेंट-बार, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त मदिरा परिसर बंद रहेंगे।
इसके साथ ही गैर-लाइसेंसी क्लब, रेस्टोरेंट, स्टार होटल अथवा अन्य स्थानों पर भी शराब की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में शराब के अवैध भंडारण और बिक्री पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
अवैध शराब पर रहेगी विशेष नजर
आबकारी विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शराब के अवैध भंडारण और परिवहन पर रोक लगाने के लिए जांच अभियान चलाया जाए। संभावित ठिकानों और वाहनों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने अधिकारियों को शुष्क दिवस के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के चलते यह शुष्क दिवस लागू रहेगा।
