बलौदाबाजार हिंसा केस में हाईकोर्ट सख्त: अमित बघेल समेत 3 की जमानत खारिज, कोर्ट बोला- “13-14 करोड़ की संपत्ति जलाई गई”
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बहुचर्चित बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी मामले में सख्त रुख अपनाते हुए अमित बघेल समेत तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि इस हिंसा में बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया।
⚖️ हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि:
आरोपियों ने 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ को उकसाया
कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में आगजनी व तोड़फोड़ हुई
करीब 13 से 14 करोड़ रुपये की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा
पुलिस जवानों पर लाठी, पत्थर और लोहे की रॉड से हमला किया गया
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ऐसे गंभीर मामलों में जमानत देना कानून व्यवस्था और समाज के हित में नहीं होगा।
👥 इन आरोपियों को नहीं मिली राहत
हाईकोर्ट ने:
अमित बघेल
अजय यादव
दिनेश वर्मा
की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
🔥 क्या था पूरा मामला?
10 जून 2024 को बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में एक सामाजिक मुद्दे को लेकर प्रदर्शन आयोजित किया गया था। आरोप है कि मंच से भड़काऊ भाषणों के बाद भीड़ उग्र हो गई और कलेक्ट्रेट व एसपी कार्यालय परिसर में घुसकर आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव किया गया। इस दौरान कई वाहन जला दिए गए और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा।
📌 अमित बघेल की दलील भी कोर्ट ने मानी खारिज
सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से दावा किया गया कि घटना के समय वे अपनी पत्नी के साथ रजिस्ट्री कार्यालय में मौजूद थे। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने इसे “सच्चाई से परे” बताया।
🚔 आपराधिक रिकॉर्ड भी बना बड़ा कारण
राज्य सरकार की ओर से अदालत में आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी पेश किया गया। रिपोर्ट के अनुसार:
अमित बघेल पर 17 मामले
अजय यादव पर 13 मामले
दर्ज हैं। कोर्ट ने इसे भी गंभीर माना।
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