छत्तीसगढ़ के Korba जिले में बोलेरो चालक की हत्या कर फिरौती मांगने के चर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब एक साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह फैसला Third Additional Sessions Court Korba के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश Sunil Kumar Nande की अदालत ने सुनाया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक Krishna Kumar Dwivedi ने बताया कि मामला Kartala थाना क्षेत्र के ग्राम नवाडीह का है।
ऐसे रची गई थी साजिश
ग्राम नवाडीह निवासी अमित कुमार चॉइस सेंटर का संचालन करता था और साथ ही अपनी बोलेरो गाड़ी भी चलाता था।
14 फरवरी 2024 की रात उसके मोबाइल पर एक कॉल आया, जिसमें कहा गया कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें अस्पताल ले जाना है।
कॉल आने के बाद अमित अपनी बोलेरो गाड़ी लेकर घर से निकल गया, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा।
अगले दिन जंगल में मिला शव
रातभर घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।
अगले दिन उसकी बोलेरो गाड़ी और शव औराई–लबेद के जंगल में बरामद हुआ, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फिरौती की साजिश रचकर अमित को फोन से बुलाया और उसकी हत्या कर दी।
अदालत का फैसला
पुलिस जांच और साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।
सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।










