सड़क हादसे में एअरबैग फेल: इनोवा कार निर्माता टोयोटा पर 61 लाख रुपये का जुर्माना

सड़क हादसे में एअरबैग फेल: इनोवा कार निर्माता टोयोटा पर 61 लाख रुपये का जुर्माना

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला

बिलासपुर/कोरबा: छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने वाहन सुरक्षा से जुड़े एक अहम मामले में इनोवा कार के एअरबैग सिस्टम को दोषपूर्ण मानते हुए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी को 61 लाख 36 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह रकम कोरबा के सीतामढ़ी निवासी सुमित अग्रवाल को अदा की जाएगी।

दुर्घटना में नहीं खुले एअरबैग

मामला 23 अप्रैल 2023 का है, जब कोरबा के कारोबारी अमित अग्रवाल रायपुर से अपने भाई सुमित अग्रवाल की इनोवा कार से लौट रहे थे। ग्राम तरदा के पास सामने से आ रहे वाहन को बचाने के दौरान कार अनियंत्रित होकर पलट गई और पेड़ से टकरा गई। इस भीषण हादसे में अमित अग्रवाल को गंभीर चोटें आईं।

दुर्घटना के समय कार को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन सुरक्षा के लिए लगाए गए एक भी एअरबैग सक्रिय नहीं हुए, जिससे घायल की हालत और बिगड़ गई।

इलाज में लाखों का खर्च

हादसे के बाद अमित अग्रवाल का इलाज रायपुर और हैदराबाद के अस्पतालों में कराया गया, जिस पर करीब 36.83 लाख रुपये खर्च हुए। इसके बाद कार मालिक सुमित अग्रवाल ने इनोवा के निर्माता के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग, कोरबा में शिकायत दर्ज कराई।

टोयोटा की अपील खारिज

जिला आयोग द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश के खिलाफ टोयोटा कंपनी ने छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग, बिलासपुर में अपील की। कंपनी की ओर से दलील दी गई कि एअरबैग को लेकर कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट नहीं ली गई है और बीमा कंपनी पहले ही वाहन मरम्मत के लिए राशि दे चुकी है।

हालांकि, राज्य आयोग ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया और कहा कि गंभीर दुर्घटना के बावजूद एअरबैग का न खुलना वाहन में निर्माण दोष को साबित करता है।

30 दिनों में भुगतान का निर्देश

राज्य उपभोक्ता आयोग ने 28 नवंबर 2025 को दिए गए अपने आदेश में टोयोटा कंपनी को निर्देश दिया कि वह 30 दिन के भीतर:

नया इनोवा वाहन या 23.83 लाख रुपये

इलाज का पूरा खर्च 36.53 लाख रुपये

मानसिक व शारीरिक पीड़ा के लिए 1 लाख रुपये

वाद खर्च के रूप में 10 हजार रुपये

परिवादी सुमित अग्रवाल को भुगतान करे।

🔎 यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों और वाहन सुरक्षा मानकों को लेकर एक नजीर के रूप में देखा जा रहा है।